||TC24N|| फाईज़ अली सैफी
गाज़ियाबाद। जनपद में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे तरणताल (स्विमिंग पूल), जिम एवं खेल अकादमियों के खिलाफ प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा हैं। जिला क्रीड़ाधिकारी राम मिलन ने बताया कि शासनादेश के अनुपालन में संचालित सभी तरणताल, जिम और खेल अकादमियों का पंजीकरण अनिवार्य हैं। बिना पंजीकरण संचालन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्रीड़ाधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा गठित समिति के माध्यम से जनपद में संचालित सभी तरणताल, जिम एवं खेल अकादमियों का निरीक्षण किया जाएगा। सोसाइटी, क्लब, होटल, स्कूल, फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल अथवा अन्य संस्थानों में संचालित ऐसे सभी केंद्रों को पहले जिला खेल कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। उन्होंने कहा कि आवेदन प्राप्त होने के बाद गठित समिति द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण में मानकों को पूरा करने वाले संस्थानों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही संबंधित संस्थान का संचालन वैध माना जाएगा। जिला क्रीड़ाधिकारी ने सभी संचालकों से अपील की हैं कि वे पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें। यदि कोई तरणताल, जिम या खेल अकादमी बिना पंजीकरण के संचालित पाई जाती हैं तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को संस्तुति भेजी जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया हैं कि जनपद में खेल सुविधाओं के सुरक्षित एवं मानक संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा हैं।
Author: The Crime 24 News
Faiez Ali Saifi – Editor-in-Chief / Senior Journalist | Place: Ghaziabad, NCR, Uttar Pradesh, India









