||TC24N|| फाईज़ अली सैफी
गाज़ियाबाद। पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में एक और बड़ी सफलता हासिल की गई हैं। कमिश्नरेट स्तर पर गठित कन्विक्शन सेल के प्रभावी प्रयासों, विवेचक उप निरीक्षक प्रताप सिंह तोमर (तत्कालीन थाना लिंक रोड) की गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरीश कुमार की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अभियुक्त विजय सिंह पुत्र नत्थी, निवासी प्रेम विहार कॉलोनी, थाना खोड़ा, गाज़ियाबाद (स्थायी पता – नया बांस जाटव बस्ती, बसेरी, धौलपुर, राजस्थान) को मा० विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-01, गाज़ियाबाद द्वारा शुक्रवार को दोषी ठहराया गया हैं। अभियुक्त को अदालत ने धारा 366 भादवि में 07 वर्ष के कारावास एवं ₹1,000 के अर्थदंड एवं धारा 363 भादवि में 05 वर्ष के कारावास एवं ₹500 के अर्थदंड, तथा धारा 343 भादवि में 01 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं। वहीं, मामले से संबंधित जानकारी के अनुसार, 10 जून 2021 को प्रातः करीब 9 बजे अभियुक्त विजय सिंह ने वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। इस संबंध में वादी द्वारा थाना लिंक रोड, कमिश्नरेट गाज़ियाबाद पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। लिहाजा, कमिश्नरेट गाज़ियाबाद की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता हैं कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस द्वारा साक्ष्य एकत्र करने से लेकर न्यायालय में प्रभावी पैरवी तक सशक्त कदम उठाए जा रहे हैं।
Author: The Crime 24 News
Faiez Ali Saifi – Editor-in-Chief / Senior Journalist | Place: Ghaziabad, NCR, Uttar Pradesh, India









