

||TC24N|| फाईज़ अली सैफी
गाज़ियाबाद। शुक्रवार रात गाज़ियाबाद के पुलिस आयुक्त जे. रविन्दर गौड ने पुलिस लाइन्स स्थित परमजीत हॉल में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया। इस बैठक में कमिश्नरेट गाज़ियाबाद के समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी शामिल रहे। इस बैठक के दौरान पुलिस आयुक्त ने कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने एवं जनसुविधा को सर्वोपरि रखने के लिए 14 सख्त निर्देश जारी किए।
जिसमें, प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं:
• 1- एफआईआर की प्रति वादी को उसके घर तक पहुंचना सुनिश्चित किया जायेगा। • 2- सट्टा, जुआ, अवैध शराब, खनन या भूमि कब्जा की शिकायत मिलने पर संबंधित थाना प्रभारी पर होगी कठोर कार्रवाई। • 3- शिकायती पत्रों पर कार्रवाई के लिए 24 घंटे के भीतर जांच अधिकारी आवेदक से व्यक्तिगत रूप से करेगा संपर्क। • 4- बीट प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा। • 5- धारा एवं नाम हटाने या बढ़ाने से पहले उच्चाधिकारी की अनुमति अनिवार्य। • 6- पासपोर्ट, चरित्र आदि सत्यापन पारदर्शिता से किया जाएगा, पुलिसकर्मी मौके पर जाकर करेंगे जांच। • 7- फरियादियों से शालीन व्यवहार किया जाएगा, उन्हें सम्मानपूर्वक बैठाकर पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। • 8- वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग व गरीब व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। • 9- गुंडा एक्ट एवं अन्य निरोधात्मक कार्रवाई केवल प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर ही की जाएगी। • 10- क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और सम्भ्रांत नागरिकों से संवाद बनाए रखा जाएगा और उनके सुझावों पर अमल किया जाएगा। • 11- थाना प्रभारी हर रोज़ सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनसुनवाई करेंगे। • 12- हर सूचना पर एफआईआर दर्ज होगी, जीरो एफआईआर को भी संबंधित थाना/राज्य को भेजा जाएगा। • 13- रिश्वत लेने की सूचना मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। • 14- क्रॉस एफआईआर केवल पुलिस उपायुक्त की जांच के बाद ही दर्ज होगी।
इस गोष्ठी में पुलिस आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जनता की समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता, त्वरितता और पारदर्शिता के साथ किया जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
Author: The Crime 24 News
Faiez Ali Saifi – Editor-in-Chief / Senior Journalist | Place: Ghaziabad, NCR, Uttar Pradesh, India









