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||TC24N|| फाईज़ अली सैफी
गाज़ियाबाद। कमिश्नरेट गाज़ियाबाद पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी में शामिल दो शातिर आरोपियों विभोर राणा और विशाल सिंह को PIT-NDPS Act, 1988 के अंतर्गत निरुद्ध (Preventive Detention) कर दिया हैं। इस अधिनियम के तहत दोनों आरोपियों को अधिकतम 12 माह तक निरुद्ध रखा जा सकता हैं। गाज़ियाबाद में पिछले 10 वर्षों में PIT-NDPS Act के तहत यह पहली कार्रवाई बताई जा रही हैं। पुलिस के अनुसार, 3/4 नवंबर 2025 की रात स्वाट टीम अपराध शाखा और थाना नंदग्राम पुलिस ने मेरठ रोड स्थित मछली गोदाम परिसर में बरेली-गोरखपुर ट्रांसपोर्ट के गोदाम पर छापेमारी कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान चार ट्रकों से 1,150 पेटी कोडीनयुक्त कफ सिरप बरामद हुई थीं, जिनमें 850 पेटी Eskuf Cough Syrup और 300 पेटी Phensydyl Cough Syrup शामिल थीं। मौके से एक क्रेटा कार, 10 मोबाइल फोन, सिम कार्ड तथा फर्जी मोहरें भी बरामद की गई थीं। इस संबंध में थाना नंदग्राम में NDPS Act एवं BNS की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर सहारनपुर निवासी विभोर राणा और विशाल सिंह का नाम प्रकाश में आया। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी लंबे समय से कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी में सक्रिय थे और उनके खिलाफ पूर्व से भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को आशंका थी कि यदि दोनों आरोपियों को जमानत मिलती हैं तो वे दोबारा इसी प्रकार के अपराध कर सकते हैं। इसी आधार पर अपराध शाखा एवं थाना नंदग्राम पुलिस ने Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (PIT-NDPS) के तहत निरुद्ध करने की कार्रवाई की। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं यातायात राजकरन नैय्यर ने प्रेस वार्ता में बताया कि PIT-NDPS Act का उद्देश्य मादक द्रव्यों और मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी में लिप्त व्यक्तियों को निवारक निरोध के माध्यम से भविष्य में अपराध करने से रोकना हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अधिनियम NDPS Act, 1985 से अलग हैं। जहां, NDPS Act अपराध के लिए गिरफ्तारी, मुकदमा और दंड का प्रावधान करता है, वहीं PIT-NDPS Act भविष्य में अवैध तस्करी को रोकने के उद्देश्य से लागू किया जाता हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि इससे पहले अपराध शाखा द्वारा दोनों आरोपियों की लगभग 15 करोड़ रुपये की चल एवं अचल संपत्ति को NDPS Act की धारा 68(E) एवं 68(F) के तहत फ्रीज किया जा चुका हैं।
Author: The Crime 24 News
Faiez Ali Saifi – Editor-in-Chief / Senior Journalist | Place: Ghaziabad, NCR, Uttar Pradesh, India








