घंटाघर, कविनगर और विजयनगर के रामलीला मैदानों में बनेंगे अस्थायी आतिशबाजी बाजार, लाइसेंस के लिए 31 अक्टूबर तक करना होगा आवेदन; 10 हजार रुपये की धरोहर राशि निर्धारित
||TC24N|| फाईज़ अली सैफी
गाज़ियाबाद। दीपावली के त्योहार को सुरक्षित, व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में नगर जोन पुलिस की ओर से दीपावली पर अस्थायी हरित आतिशबाजी (ग्रीन पटाखों) की दुकानें लगाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, इस वर्ष दीपावली का पर्व 7/8 नवंबर 2026 को परंपरागत रूप से मनाया जाएगा। इसके मद्देनजर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए 5 नवंबर से 7 नवंबर 2026 तक अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। पुलिस प्रशासन ने जनसुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नगर जोन में तीन खुले स्थलों का चयन किया हैं। इन स्थानों पर अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें लगाने के इच्छुक व्यक्तियों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया हैं कि निर्धारित स्थानों के अलावा किसी अन्य जगह पर पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। साथ ही केवल अनुमन्य ग्रीन पटाखों की बिक्री ही की जा सकेगी।
इन तीन स्थानों पर लगेंगी ग्रीन पटाखों की दुकानें
पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद द्वारा जारी सूची के अनुसार नगर जोन में अस्थायी आतिशबाजी दुकानों के लिए निम्नलिखित तीन स्थान निर्धारित किए गए हैं। 1. रामलीला मैदान, घंटाघर – थाना कोतवाली क्षेत्र। 2. रामलीला मैदान, सी-ब्लॉक कविनगर – थाना कविनगर क्षेत्र। 3. रामलीला मैदान, सेक्टर-9 विजयनगर – थाना विजयनगर क्षेत्र। इन सभी स्थानों पर सुरक्षा मानकों और निर्धारित नियमों के अनुरूप दुकानों का आवंटन किया जाएगा।
आवेदन से लेकर लाइसेंस जारी होने तक की महत्वपूर्ण तारीखें
पुलिस प्रशासन ने अस्थायी लाइसेंस की प्रक्रिया के लिए समय-सारिणी भी निर्धारित कर दी हैं। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित समय के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। • 31 अक्टूबर 2026: आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि। • 2 नवंबर 2026: आवेदन पत्रों एवं संबंधित आख्याओं का परीक्षण। • 3 नवंबर 2026: अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। • 5 नवंबर से 7 नवंबर 2026: अस्थायी लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को दुकान लगाने और निर्धारित अवधि में बिक्री करने की अनुमति। पुलिस ने इच्छुक व्यक्तियों से अपील की हैं कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने आवेदन जमा करें।
लाइसेंस के लिए 10 हजार रुपये की धरोहर राशि अनिवार्य
अस्थायी ग्रीन पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 रुपये की धरोहर राशि जमा करनी होगी। इसके लिए 10,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन्स, कमिश्नरेट गाजियाबाद के नाम से तैयार कराना होगा। बैंक ड्राफ्ट प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन्स, कमिश्नरेट गाज़ियाबाद के कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज रखने होंगे: • दो पासपोर्ट साइज फोटो। • आधार कार्ड की छायाप्रति। • पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र। • पिछले वर्ष जारी आतिशबाजी लाइसेंस की अनुमति की छायाप्रति। • 10,000 रुपये के बैंक ड्राफ्ट की रसीद। पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया हैं कि निर्धारित दस्तावेज और ड्राफ्ट की रसीद प्रस्तुत करने के बाद ही संबंधित कार्यालय से आवेदन पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
एक आवेदक को केवल एक ही स्थान के लिए मिलेगा आवेदन का अवसर
लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पुलिस ने महत्वपूर्ण शर्त निर्धारित की हैं। इसके तहत एक आवेदक केवल एक ही निर्धारित स्थल के लिए आवेदन कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक स्थानों के लिए आवेदन करता है तो उसके सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। दुकान का आवंटन आवंटन समिति द्वारा किया जाएगा। जिस व्यक्ति के नाम दुकान आवंटित होगी, दुकान का संचालन भी उसी व्यक्ति को करना होगा। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दुकान लगाए जाने की स्थिति में आवंटन निरस्त किया जा सकता हैं।
10×10 फुट की दुकान बनानी होगी, खर्च आवंटी को उठाना होगा
पुलिस के दिशा-निर्देशों के अनुसार, दुकान आवंटित होने के बाद संबंधित आवंटी को अपने खर्च पर 10×10 फुट आकार की दुकान तैयार करानी होगी। दुकान का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य होगा। आवंटित दुकानों के बीच कम से कम 10 फुट की दूरी रखी जाएगी। दुकानों का चिन्हीकरण संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आवंटी को आवंटित स्थल का निर्धारित किराया संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
अग्निशमन विभाग से एनओसी लेना होगा अनिवार्य
आगजनी और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने अग्निसुरक्षा के संबंध में भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक आवंटी को मुख्य अग्निशमन अधिकारी से स्वयं अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना होगा। आवंटित स्थल पर बिजली, अग्निशमन और पार्किंग की आवश्यक व्यवस्थाएं भी आवंटी को अपने स्तर से सुनिश्चित करानी होंगी। दुकानों में खुले विद्युत तार नहीं होने चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक दुकान पर कम से कम दो-दो बाल्टी पानी और रेत से भरी हुई रखना अनिवार्य होगा। दुकान या स्टॉल के आसपास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री रखने पर प्रतिबंध रहेगा। दुकानों और स्टॉलों पर धूम्रपान भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
केवल ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति, पारंपरिक पटाखों पर रोक
पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया हैं कि जारी होने वाले अस्थायी लाइसेंस केवल हरित आतिशबाजी यानी ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए मान्य होंगे। किसी भी प्रकार के पारंपरिक, हानिकारक अथवा प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पूरी तरह वर्जित रहेगी। आवंटी केवल पुलिस द्वारा अनुमन्य ब्रांडों की सूची में शामिल पटाखे ही बेच सकेंगे। किसी भी दुकान में निर्धारित मात्रा से अधिक विस्फोटक आतिशबाजी रखना प्रतिबंधित होगा। यदि इस संबंध में कोई नया आदेश या दिशा-निर्देश जारी होता है तो लाइसेंस उसी के अनुरूप जारी किए जाएंगे।
सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ही होगी बिक्री
अस्थायी आतिशबाजी दुकानों के लिए बिक्री का समय भी निर्धारित किया गया हैं। इसके अनुसार दुकानदार प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया हैं कि 7 नवंबर 2026 के बाद आतिशबाजी की बिक्री नहीं की जा सकेगी। इस तिथि के बाद अस्थायी लाइसेंस की अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्त, एफआईआर भी होगी दर्ज
पुलिस प्रशासन ने सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का पालन अनिवार्य किया हैं। जारी निर्देशों के अनुसार, यदि कोई दुकानदार निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करता हैं अथवा प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री करता पाया जाता हैं तो उसका अस्थायी लाइसेंस निरस्त किया जा सकता हैं। गंभीर उल्लंघन की स्थिति में संबंधित विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। इसके अलावा शांति व्यवस्था और जनहित को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन किसी भी समय बिना पूर्व नोटिस के दी गई अनुमति समाप्त कर सकता हैं। प्रेस नोट में एनजीटी के 1 दिसंबर 2020 के आदेश तथा सर्वोच्च न्यायालय के 15 अक्टूबर 2025 के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा गया हैं कि प्रदेश में हरित पटाखों की बिक्री एवं उपयोग निर्धारित समय-सीमा और लागू दिशा-निर्देशों के अधीन ही अनुमन्य होगा।
सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर पुलिस का जोर
दीपावली के दौरान आतिशबाजी की दुकानों पर भीड़, आगजनी और अन्य संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद ने सुरक्षा मानकों को प्राथमिकता दी हैं। निर्धारित खुले स्थलों पर ही दुकानें लगाने, दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी रखने, अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था करने और केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री सुनिश्चित करने जैसे निर्देश इसी व्यवस्था का हिस्सा हैं। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य दीपावली के त्योहार को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना हैं, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और पर्यावरण संरक्षण के नियमों का भी पालन हो सके। आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित दस्तावेजों के साथ 31 अक्टूबर 2026 तक प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन्स, कमिश्नरेट गाजियाबाद के कार्यालय में निर्धारित प्रक्रिया पूरी करें।
Author: The Crime 24 News
Faiez Ali Saifi – Editor-in-Chief / Senior Journalist | Place: Ghaziabad, NCR, Uttar Pradesh, India